Income Tax: रिटर्न फाइल करने के बाद कब मिलेगा रिफंड, एक्सपर्ट ने बताई बड़ी बातें
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर के मन में एक ही सवाल होता है – आखिर रिफंड कब आएगा? अगर आपने समय पर अपना ITR फाइल कर दिया है और उसमें रिफंड बन रहा है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा।
रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ITR फाइल करने के बाद सबसे पहले उसकी ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) करना जरूरी होता है। जब तक यह स्टेप पूरा नहीं होता, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और रिफंड अटक सकता है। ई-वेरिफिकेशन सफल होते ही विभाग रिटर्न की जांच शुरू करता है।
कितने दिनों में मिलता है रिफंड?
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आमतौर पर, ITR ई-वेरिफिकेशन के बाद 7 से 45 दिन के अंदर रिफंड आ जाता है।
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अगर केस साधारण है और कोई विशेष स्क्रूटनी नहीं है तो रिफंड जल्दी मिल जाता है।
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वहीं, यदि रिटर्न में कोई गड़बड़ी या अतिरिक्त जांच की जरूरत हो, तो समय अधिक लग सकता है।
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
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इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
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"View Filed Returns" ऑप्शन पर क्लिक करें।
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वहां से "Refund Status" देखा जा सकता है।
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इसके अलावा, NSDL वेबसाइट पर भी पैन और असेसमेंट ईयर डालकर रिफंड स्टेटस चेक किया जा सकता है।
किन वजहों से रिफंड अटक सकता है?
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बैंक अकाउंट की डिटेल गलत होने पर।
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ई-वेरिफिकेशन न करने पर।
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रिटर्न में दी गई जानकारी और फॉर्म 26AS/ AIS में mismatch होने पर।
एक्सपर्ट की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप समय पर और सही जानकारी के साथ ITR भरते हैं और ई-वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपका रिफंड बिना देरी के मिल जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड और लिंक्ड विद PAN होना चाहिए।
निष्कर्ष: अगर आपने ITR फाइल कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य स्थिति में कुछ ही दिनों में रिफंड आपके खाते में आ जाता है। बस यह सुनिश्चित करें कि सारी जानकारी सही है और ई-वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है।

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